बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई, 2 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण


 KDL News | नवादा

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई, 2 मामलों का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण

नवादा: जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने बुधवार को अपने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कुल 3 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।

सुनवाई में संजय रविदास द्वारा निजी भूमि में हिस्सेदारी दिलाने तथा दीपक प्रसाद द्वारा तौजी खतियान एवं मूल राजस्व पंजी उपलब्ध कराने से संबंधित द्वितीय अपील पर विचार किया गया। संबंधित अधिकारियों की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों मामलों का समाधान किया गया।

जिला प्रशासन ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत शिकायतों का निस्तारण अधिकतम दो माह के भीतर किया जाता है। पंचायत एवं प्रखंड स्तर की समस्याओं के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय (नवादा सदर एवं रजौली) में, जबकि जिला स्तरीय मामलों के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा के कार्यालय में अपील की जा सकती है।

लोक शिकायत निवारण की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। शिकायत दर्ज कराने, सुनवाई, निस्तारण तथा आदेश से असंतुष्ट होने पर अपील करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। नागरिक अब ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत और अपील दर्ज कर सकते हैं।

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