सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश: पटना में गंगा किनारे 6 सप्ताह के भीतर हटेंगे सभी अवैध कब्जे
पटना: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि पटना के नौजर घाट से नूरपुर घाट तक गंगा नदी के किनारे बने सभी अवैध निर्माण, अतिक्रमण और अन्य गैरकानूनी संरचनाओं को छह सप्ताह के भीतर हटाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि इस निर्देश का हर हाल में पालन किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी हाई कोर्ट या जिला अदालत द्वारा पहले से कोई अंतरिम स्टे आदेश दिया गया है, तब भी गंगा तट से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रुकेगी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि होगा और सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
इस फैसले के बाद गंगा किनारे बने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

0 टिप्पणियाँ